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बिना मंजूरी निर्माण पर एमडीडीए का शिकंजा, देहरादून-ऋषिकेश में तीन साइट सील

बिना मंजूरी निर्माण पर एमडीडीए का शिकंजा, देहरादून-ऋषिकेश में तीन साइट सील

देहरादून। शहर और आसपास के क्षेत्रों में निर्माण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण की टीम ने बिना स्वीकृत भवन मानचित्र के किए जा रहे निर्माण के तीन मामलों में मौके पर पहुंचकर निर्माण स्थलों को सील किया।

एमडीडीए की इस कार्रवाई के बाद अनधिकृत निर्माण कराने वालों में हड़कंप की स्थिति है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में भवन निर्माण से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।

ऋषिकेश में व्यावसायिक निर्माण पर कार्रवाई

प्राधिकरण के मुताबिक ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के पास पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे रेलवे रोड पर विनोद अग्रवाल के निर्माण स्थल पर व्यावसायिक दुकान के लिए छत डालने का काम चल रहा था। जांच के दौरान निर्माण के संबंध में नियमों का उल्लंघन सामने आने पर एमडीडीए ने उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (संशोधित) की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया।

प्राधिकरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद संबंधित निर्माण स्थल को सील कर दिया गया।

माजरा में दो निर्माण स्थलों पर भी कार्रवाई

देहरादून के माजरा क्षेत्र में मुस्कान होटल के पीछे शाहिद के एक निर्माण स्थल पर बिना स्वीकृत मानचित्र निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। एमडीडीए ने मामले को नियमानुसार दर्ज करते हुए कार्रवाई की और निर्माण स्थल सील कर दिया।

इसी क्षेत्र में शाहिद के एक अन्य निर्माण स्थल पर भी स्वीकृत मानचित्र के बिना निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। जांच के बाद प्राधिकरण ने यहां भी वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए मौके को सील कर दिया।

नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य

एमडीडीए अधिकारियों के अनुसार प्राधिकरण क्षेत्र में भवन निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित मानचित्र का स्वीकृत होना जरूरी है। बिना स्वीकृति निर्माण अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पाए जाने पर भवन स्वामी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि क्षेत्र में व्यवस्थित और नियोजित विकास के लिए भवन निर्माण निर्धारित नियमों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि बिना अनुमति या स्वीकृत मानचित्र से अलग किए जा रहे निर्माण को लेकर प्राधिकरण गंभीर है। शिकायतों के अलावा निरीक्षण के दौरान सामने आने वाले मामलों की भी जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित निर्माण के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अनधिकृत निर्माणों की निगरानी बढ़ाई

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अनधिकृत निर्माणों की लगातार निगरानी की जा रही है। बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

उन्होंने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य शहर में विकास कार्यों को निर्धारित नियमों के अनुरूप रखना और अनियोजित निर्माण पर रोक लगाना है। उन्होंने भवन स्वामियों से निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने और निर्धारित मानकों का पालन करने की अपील की।

सचिव ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित मामले में नोटिस जारी करने से लेकर वाद दायर करने, निर्माण स्थल सील करने और अन्य वैधानिक कार्रवाई तक की जा सकती है।

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