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1 अगस्त से मॉल रोड पर हॉर्न बजाना पड़ेगा महंगा, प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश

नैनीताल की मॉल रोड होगी ‘साइलेंट ज़ोन’, 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर सख्त रोकनैनीताल। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को शांत एवं प्रदूषण-मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नैनीताल जिला प्रशासन ने मॉल रोड पर हॉर्न बजाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने आदेश जारी करते हुए तल्लीताल गांधी चौक से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरे मॉल रोड क्षेत्र को ‘नो हॉर्न ज़ोन’ घोषित कर दिया है। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से लागू होगी।यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। जिलाधिकारी ने उत्तराखंड मोटरयान नियमावली-2011 के नियम 187 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।प्रशासन का कहना है कि नैनीताल देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है और मॉल रोड अपनी प्राकृतिक सुंदरता तथा शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में वाहनों के अनावश्यक हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जिससे पर्यटकों के अनुभव के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।जिलाधिकारी ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का पालन करते हुए नैनीताल की पर्यावरणीय और प्राकृतिक पहचान को बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1 अगस्त 2026 से प्रतिबंध लागू होने के बाद यदि कोई चालक मॉल रोड क्षेत्र में हॉर्न बजाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन नियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन का मानना है कि इस पहल से मॉल रोड का शांत वातावरण सुरक्षित रहेगा और पर्यटकों को अधिक सुखद अनुभव मिलेगा।

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