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मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में उत्तराखंड के कुक केशव नेगी को अदालत से मिली राहत, जमानत मंजूर

दिल्ली होटल अग्निकांड: उत्तराखंड के कुक केशव नेगी को कोर्ट से मिली जमानतनई दिल्ली, 27 जुलाई। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में गिरफ्तार उत्तराखंड के कुक केशव नेगी को साकेत कोर्ट से राहत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल ने उन्हें ₹50,000 के निजी मुचलके पर कुछ शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया।अदालत ने क्या कहा?सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रसोई में खाना बनाना किसी कुक का सामान्य कार्य है और केवल यह तथ्य अपने आप में आपराधिक लापरवाही साबित नहीं करता। केशव नेगी को 6 जून को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में थे।पहले खारिज हो चुकी थी जमानतइससे पहले 8 जून को उनकी जमानत याचिका अदालत ने अस्वीकार कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में केशव नेगी के अलावा होटल मालिक लवकेश बजाज और मैनेजर जय मिश्रा को भी गिरफ्तार किया था।क्या हैं आरोप?पुलिस का आरोप है कि आग रसोई में खाना बनाते समय इलेक्ट्रिक स्टोव में हुए विस्फोट के बाद फैली। जांच के अनुसार विस्फोट के बाद केशव नेगी ने बिजली की आपूर्ति बंद कर दी, जिससे होटल के इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे लॉक हो गए और कई लोग अंदर फंस गए। होटल में बाहर निकलने का केवल एक रास्ता था, जबकि खिड़कियां स्थायी रूप से बंद थीं।हादसे में गई थीं 21 लोगों की जान3 जून की सुबह मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग में बेसमेंट में फंसे 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। मृतकों में अधिकांश विदेशी नागरिक बताए गए। बचाव अभियान के दौरान आग और धुएं की चपेट में आने से 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।नोट: मामले की सुनवाई जारी है और आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत द्वारा साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

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