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मुख्यमंत्री की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का असर: भूमि धोखाधड़ी पर कड़ा शिकंजा, 125 मामलों की सुनवाई, 24 में FIR के निर्देश

गढ़वाल मंडल में भूमि धोखाधड़ी के मामलों पर प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत अब ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है।शनिवार को गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में सर्वे चौक स्थित कैंप कार्यालय में लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 125 मामलों की समीक्षा और सुनवाई की गई, जिनमें 20 पुराने और 105 नए मामले शामिल थे।समीक्षा के दौरान 45 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि 24 गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। जांच में सामने आया कि कई मामलों में खसरा रिकॉर्ड में हेरफेर कर जमीन की दोहरी बिक्री जैसे गंभीर फर्जीवाड़े किए गए हैं।नए मामलों में सबसे अधिक 74 प्रकरण देहरादून से सामने आए हैं। इसके अलावा हरिद्वार से 15, पौड़ी गढ़वाल से 13, टिहरी गढ़वाल से 2 और चमोली से 1 मामला दर्ज किया गया है।आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बड़े और संवेदनशील मामलों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लंबित मामलों में तेजी लाने के लिए 15 दिन के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही जिन मामलों में संयुक्त निरीक्षण आवश्यक है, उन्हें तुरंत पूरा करने को कहा गया है।प्रशासन का साफ संदेश है कि भूमि धोखाधड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और प्रदेश में पारदर्शी एवं सख्त व्यवस्था लागू की जाएगी।

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